Saturday, December 28, 2024

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण: मद्रास हाईकोर्ट ने SIT जांच के दिए आदेश, पीड़िता को मिलेगा 25 लाख रुपये मुआवजा

<p style="text-align: justify;"><strong>Anna University Assault Case:</strong> मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार (28 दिसंबर, 2024) को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में 19 साल की इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश दिया है. साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश जारी किया.</p> <p style="text-align: justify;">बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने तमिलनाडु राज्य को पुलिस की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में पीड़िता का विवरण उजागर करने में पुलिस की ओर से हुई "गंभीर चूक" के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पीड़िता के परिवार को भी मिलेगी सुरक्षा</strong></p> <p style="text-align: justify;">अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को पीड़ित छात्रा और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है. पीड़िता सोमवार, 23 दिसंबर को अपने एक मित्र के साथ परिसर के अंदर खुली जगह पर बैठी थी, तभी एक शख्स ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

No comments:

Post a Comment