Thursday, November 14, 2024
'नियमों का पालन नहीं कर रहा Whatsapp, भारत में हो बैन', सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मांग
<p style="text-align: justify;">लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप 'व्हाट्सएप' को बंद करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता का कहना था कि व्हाट्सएप केंद्र सरकार के आईटी गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है. इससे पहले 2021 में केरल हाई कोर्ट ने भी इसी याचिकाकर्ता की यह मांग ठुकराई थी.</p>
<p style="text-align: justify;">केरल के रहने वाले ओमनाकुट्टन के.जी. का कहना था कि 2021 में केरल हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को 'अपरिपक्व' बता कर खारिज कर दिया था. तब कहा गया था कि आईटी गाइडलाइंस सरकार ने जारी नहीं किए हैं. <br /><br /><strong>प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे- Whatsapp</strong><br /><br />अब व्हाट्सएप ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आईटी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, 2021 को चुनौती दी है. व्हाट्सएप ने कहा है कि वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक काम करता है.<br /><br /><strong>भारत के नियमों का पालन नहीं कर रहा व्हाट्सएप </strong></p>
<p style="text-align: justify;">याचिकाकर्ता का कहना था कि जब व्हाट्सएप यूजर्स की निजता और भ्रामक बातों के प्रसार को लेकर भारत के नियमों का पालन नहीं करना चाहता तो उसे यहां काम नहीं करने देना चाहिए. लेकिन जस्टिस एम एम सुंदरेश और अरविंद कुमार की बेंच ने ओमनाकुट्टन की याचिका खारिज कर दी. जजों का मानना था कि दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है.</p>
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