Monday, November 18, 2024

'कोर्ट रूम के अंदर AQI है 990', दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें किसे लगाई फटकार

<p style="text-align: justify;"><strong>Delhi Air Pullution Case:</strong> दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. मामले पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट रूम के अंदर AQI का स्तर 990 से ऊपर है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 से नीचे चला जाता है, तब भी जीआरएपी का चौथा चरण उसके अगले आदेश तक लागू रहेगा और उसने सभी एनसीआर राज्यों को जीआरएपी का चौथा चरण लागू करने का निर्देश दिया.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP चरण 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि स्थिति सामान्य हो जाए.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश</strong></p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर सरकारों को GRAP चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने सभी एनसीआर राज्यों को GRAP चरण 4 के तहत जरूरी कामों की निगरानी के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि वे GRAP चरण 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उन्हें उसके समक्ष रखें. कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर सरकारों को इस कदम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>(ये एक ब्रेकिंग स्टोरी है... लगातार अपडेट किया जा रहा है.)</strong></p>

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