Thursday, September 21, 2023
मध्य प्रदेश: NGT ने अपने आदेश में किया संशोधन, मुख्य सचिव को लेकर की गई टिप्पणी भी ली वापस
<p style="text-align: justify;"><strong>MP News:</strong> नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की केंद्रीय पीठ ने भोपाल के कलियासोत और केरवा बांध के आसपास निषिद्ध क्षेत्र से अतिक्रमण न हटाने के मामले में अपने आदेश में संशोधन किया है. पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य शासन की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया था. साथ ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी. </p>
<p style="text-align: justify;">18 सितंबर के एनजीटी के आदेश में की गई टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश शासन की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की केन्द्रीय पीठ को हालात से अवगत कराया गया. इस पर एनजीटी के केंद्रीय पीठ ने 20 सितंबर को नए आदेश जारी किए. इसमें शासन के साथ-साथ मुख्य सचिव को भी बड़ी राहत दी. इसमें मुख्य सचिव के खिलाफ की गई टिप्पणी वापस ले ली. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मुख्य सचिव के कदम को सही ठहराया</strong><br />वहीं मुख्य सचिव की तरफ से इस मामले में लिए गए एक्शन को उचित भी ठहराया. मुख्य सचिव ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट में बताया की उनकी तरफ से इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई जा चुकी है और शासन स्तर पर लगातार सख्त कदम उठाए जाते रहे हैं. एसटीपी प्लांट भी लगाया जा रहा है. </p>
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
हैदराबाद में ED का बड़ा एक्शन, अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की जांच, शहर के कॉरपोरेट इलाकों में हड़कंप
<p style="text-align: justify;">प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्र...
-
<p style="text-align: justify;"><strong>Air Chief Marshal AP Singh:</strong> एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने वा...
-
<p style="text-align: justify;">अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के विमान हादसे को लेकर विमान दुर्घटना ...
-
<p style="text-align: justify;">सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार (14 नवंबर) को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. व...
No comments:
Post a Comment